5 राज्य के दिव्यागजनों को "दिव्यागजन अधिकार अधिनियम 2016" व अधिनियम के प्रयोग के बारे में दी गई जानकारी
वाराणसी जनपद के मुर्दहा स्थित जन विकास समिति प्रांगण में दिनांक 8 व 9 अप्रैल 2025 को 5 राज्यों से आए (आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल) 18 दिव्यागजनों को "दिव्यागजन अधिकार अधिनियम 2016" के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देने के साथ साथ बिना किसी कार्यालय का चक्कर लगाए कैसे इन अधिकारों को प्राप्त करना है के बारे में भी जानकारी प्रदान किया गया।






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