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पहरा की पहल से इरकराम को मिला न्याय: 45 दिनों की प्रतीक्षा के बाद जारी हुआ राशन कार्ड

वाराणसी जनपद के जलालीपुरा वार्ड निवासी इरकराम, जोकि पेशे से बुनकर हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपने राशन कार्ड हेतु "पहरा" संस्था के मार्गदर्शन में ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के बाद उन्होंने उसकी हार्डकॉपी नियमानुसार नाटीइमली प्रखंड स्थित पूर्ति कार्यालय में भी समय रहते जमा कर दी थी।

हालांकि अधिनियम के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की अधिकतम समय सीमा 15 दिन निर्धारित है, परंतु 45 दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बावजूद उनका राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया। इस अनुचित विलंब के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए "पहरा" संस्था ने 19 जुलाई 2025 को इरकराम की ओर से सदर-तहसील, वाराणसी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

"पहरा" के हस्तक्षेप और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2025 को इरकराम का 8 यूनिट का राशन कार्ड अविलंब जारी कर दिया गया। यह सफलता न केवल इरकराम के परिवार के लिए राहत लेकर आई, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यदि नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें और संस्थाएं संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सहभागी बनें, तो व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

पहरा निरंतर इसी विश्वास के साथ जनहित में कार्य कर रही है — संविधान से शक्ति, जनता से समर्थन।





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